कोर्ट ने 100 करोड़ के मानहानि मामले में खड़गे को भेजा समन, इस बयान पर दर्ज हुआ मुकदमा

हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए खड़गे के...

हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए खड़गे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

जिसके अंतर्गत एक पंजाब की जिला अदालत ने ₹100 करोड़ के मानहानि मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को समन जारी किया है।

हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक संगरूर के हितेश भारद्वाज ने हाल ही में संपन्न कर्नाटक चुनावों के दौरान बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए खड़गे के खिलाफ स्थानीय अदालत में मानहानि का मामला दायर किया था। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने खड़गे को 10 जुलाई को तलब किया है।

हितेश ने दावा किया कि कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की और कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का भी वादा किया।

भारद्वाज ने कहा, ‘जब मैंने पाया कि घोषणापत्र के पेज नंबर 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना देशद्रोही संगठनों से की है और चुनाव जीतने पर इसे प्रतिबंधित करने का वादा किया है, तो मैं अदालत चला गया।’

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