
औरैया : तीन वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा सुनाकर औरैया जिला अदालत ने नजीर पेश की है. ऐसे घृणित कार्य करने वालों के मन में खौफ पैदा किया जा सके. इसके साथ ही जिला अदालत ने दोषी पर पांच लाख रुपए के अर्थदंड के साथ ही ढाई लाख रुपये का चिकत्सीय व्यय पीड़िता को देने का आदेश दिया है.
औरैया
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) February 14, 2023
➡3 वर्षीय बच्ची के साथ रेप का मामला
➡रेप के दोषी को फांसी की सजा सुनाई
➡जिला अदालत ने सुनाया कठोर फैसला
➡दोषी पर पांच लाख रुपए का अर्थदंड
➡ढाई लाख रुपए पीड़िता को देने के आदेश#Auraiya pic.twitter.com/BqVASRwh5b
आपको बात दे की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ने यह सुनाया फैसला. पूरा मामला 2021 में बिधूना थाने में दर्ज हुआ था.अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.