Delhi Excise Policy: CM केजरीवाल पर कोर्ट का फैसला, 16 मार्च को पेश होने का दिया निर्देश

दिल्ली के CM केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया है। इससे पहले ED के तरफ से जारी 8 वें समन पर केजरीवाल ने पेश होने से साफ़ इंकार कर दिया था।

शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। गुरुवार यानी 7 मार्च को इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजते हुए पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले के पीछे ED के द्वारा 8 वें समन पर भी दिल्ली मुख्यमंत्री के पेश न होने पर दायर याचिका है। जिसके बाद अपने आदेश में कोर्ट ने 16 मार्च तक उन्हें पेश होने का आदेश सुनाते हुए उनके लिए मुसीबत बढ़ा दी है।

बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये 9वां समन भेजा गया है। इससे पहले ED के तरफ से जारी 8 वें समन पर भी केजरीवाल ने पेश होने से साफ़ इंकार कर दिया था। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से 12 मार्च के बाद का डेट मांगते हुए उनके समक्ष पेश होने से मन कर दिया था। साथ ही CM केजरीवाल ने ये भी कहा था कि, वो केंद्रीय एजेंसी के सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हैं बसर्ते उनकी शर्त है कि ये पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस मांग पर ED ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें जवाब भी दिया था। अपने जवाब में एजेंसी ने कहा कि, ऐसा करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में उनको अधिकारीयों के सामने ही पेश होना पड़ेगा। मगर केजरीवाल ने इस बार भी प्रवर्तन निदेशालय को नजरअंदाज कर करते हुए समन को गैरकानूनी बताते रहें। उनके इसी रवैये को देखते हुए ED ने इस पूरे मामले पर कोर्ट में शिकायत की थी। जिसके बाद अब कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनते हुए CM केजरीवाल के लिए 16 मार्च को पेश होने का आदेश सुनाया है।

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