उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 2019 रोड दुर्घटना मामले में बरी..

उन्नाव रेप पीड़िता के रोड एक्सीडेंट केस के मामले बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आज दिल्ली की कोर्ट ने बरी कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी करते हुए कहा कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर प्रथम के खिलाफ दृष्टयाता में कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच के इसी परिणाम को बरकरार रखा है। CBI ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता संबंधी 2019 सड़क हादसा मामले में किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया था।

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने चार आरोपियों आशीष कुमार पाल, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ के खिलाफ 21 दिसंबर को आरोप तय करेगा।

दरअसल, 2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील की कार को रायबरेली में तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गयी थी। सड़क हादसे में पीड़िता उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिवार ने दुर्घटना के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म के एक अलग मामले में 20 दिसंबर 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

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