Greater Noida: CEO ऋतु महेश्वरी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने वेतन से 10 हजार रुपए काटने का दिया आदेश

ग्रेटर नोएडा की CEO ऋतु महेश्वरी को बड़ा झटका लगा है। ऋतु महेश्वरी के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ऋतु महेश्वरी के वेतन से 10 हजार रुपए काटने का आदेश दिया है। ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट में MMR समूह की कंपनियों के स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा है।

नोएडा. ग्रेटर नोएडा की CEO ऋतु महेश्वरी को बड़ा झटका लगा है। ऋतु महेश्वरी के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ऋतु महेश्वरी के वेतन से 10 हजार रुपए काटने का आदेश दिया है। ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट में MMR समूह की कंपनियों के स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा है।

ग्रेटर नोएडा की CEO ऋतु महेश्वरी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ऋतु महेश्वरी के वेतन से 10 हजार रुपए काटने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ा आदेश दिया है। यह धनराशि एक सप्ताह में जमा करना होगी। अब अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है।

बता दें, कि MMR समूह ने स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में एक याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को विचार करने के निर्देश दिये थे। याची का कहना है कि CEO ऋतु महेश्वरी ने सुनवाई नहीं की। जिसके बाद कंपनी की तरफ से अवमानना याचिका दायर की गई थी। अवमानना याचिका पर 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

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