पिछले काफी लंबे समय से चल रहे हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा, हाई कोर्ट के आदेश के चलते परीक्षा में समस्या आ रही है। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले का परीक्षा से कोई संबंध नहीं है।
बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद मामले पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा, हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। स्कूलों में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा। वही हिजाब विवाद को लेकर सभी याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। जिसके बाद कई मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा में शामिल होने से इनकार कर दिया था।
बता दें कि कुछ दिन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने एक याचिका दायर की थी। इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है।