उपहार सिनेमाघर अग्निकांड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल बंधुओं सुशील और गोपाल को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए सात साल जेल की सज़ा सुनाई। साथ ही अंसल बंधुओं पर 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने टिप्पणी किया कि यह लम्बे समय से चल रहा केस था। मामले की जटिलता की वजह से निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं था।पर कई रातों को सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोषी सज़ा के हकदार है।
दरअसल, 13 जून 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में 8 अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था।
दरअसल, सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर की थी।
स्टोरी- अवैश उस्मानी