Jaunpur: अटाला मस्जिद विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने दिया सर्वे का आदेश…

स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने जौनपुर जिला कोर्ट में जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर एक मुकदमा दायर किया था।

जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। मंगलवार यानी 10 दिसंबर को अटाला मस्जिद विवाद मामले पर जौनपुर की सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने सर्वे का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अब सर्वे कमीशन का प्रारूप क्या होगा, इसे लेकर आगामी 16 दिसंबर को रूपरेखा तय किया जाएगा।

दरअसल, ये पूरा मामला जौनपुर की अटाला मस्जिद से जुड़ा हुआ है। जिसको लेकर हिंदू पक्ष का कहना कि ये मस्जिद पहले अटल देवी मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए जौनपुर की सिविल जज जूनियर डिविजन की अदालत ने सर्वे का आदेश दिया है। इससे पहले 12 अगस्त 2024 को जौनपुर के जिला जज ने जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की सुनवाई को मंजूरी दी थी।

क्या है अटाला मस्जिद विवाद

गौरतलब हो कि स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने जौनपुर जिला कोर्ट में जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर एक मुकदमा दायर किया था। जिसके तहत उन्होंने दावा किया था कि जौनपुर की अटाला मस्जिद पहले अटाला देवी मंदिर हुआ करता था। बाद में उसी को तोड़कर उसे मस्जिद बना दिया गया था। उनके पास इसका प्रमाण भी मौजूद हैं।  ऐसे में हिन्दुओं को वहां पर पूजा-अर्चना करने की इजाजत दी जाए।

ऐतिहासिक तथ्यों में है प्रमाण  

अटाला देवी मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र के द्वारा करवाया गया था। ऐतिहासिक तथ्यों से मिले प्रमाणों में इसके सबूत मिलते है। जौनपुर पर फिरोज शाह तुगलक ने कब्जा करके मंदिर को विध्वंस कर उसकी जगह अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। 

Related Articles

Back to top button