कासगंज पुलिस हिरासत मौत मामलाः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SP को लगाई फटकार, कल तक हलफनामा दाखिल करने को कहा

कासगंज. कासगंज शहर कोतवाली में पुलिस हिरासत में हुई अल्ताफ की मौत के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एसपी कासगंज को फटकार लगाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कासगंज एसपी द्वारा जवाबी हलफनामा नहीं दाखिल करने पर सख्त नाराज़गी जताई। हाई कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत के मामले में एसपी कासगंज ने अभी तक जवाबी हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया। हाई कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कल तक राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा नहीं दाखिल किया तो हम भारी जुर्माना लगाएंगे।

कासगंज. कासगंज शहर कोतवाली में पुलिस हिरासत में हुई अल्ताफ की मौत के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एसपी कासगंज को फटकार लगाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कासगंज एसपी द्वारा जवाबी हलफनामा नहीं दाखिल करने पर सख्त नाराज़गी जताई। हाई कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत के मामले में एसपी कासगंज ने अभी तक जवाबी हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया। हाई कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कल तक राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा नहीं दाखिल किया तो हम भारी जुर्माना लगाएंगे।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और दीपक मिश्रा की बेंच ने कासगंज एसपी द्वारा हलफनामा नहीं दाखिल करने पर नाराजगी जताते कहा कि अभी तक हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया जबकि पिछली सुनवाई में कहा गया था कि हलफनामा तैयार है जल्दी ही दाखिल कर दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कासगंज एसपी को कल तक हलफनामा दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद हैदर ने कहा कि मामले में दूसरे पोस्टमार्टम की ज़रूरत है क्योंकि अल्ताफ की बॉडी के अंतिम संस्कार को दो महीने का समय बीत चुका है और पहले पुलिस के दबाव में अक्षमरिपोर्ट ही सामने आई है। हाई कोर्ट ने मामले में कल तक वकील से इंतज़ार करने को कहा।

दरअसल, अल्ताफ के पिता चांद मियां ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचीका दाखिल कर 9 नवंबर को पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत के मामले में CBI जांच और दूसरा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने खुद को दो से तीन फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी। याचिका में मामले में शामिल रहे सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग और याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग की गई है, क्योंकि राज्य याचिकाकर्ता के बेटे की हिरासत में मौत को रोकने में विफल रहा। कासगंज हिरासत में मौत के पीड़ित अल्ताफ के पिता की याचिका पर कासगंज के पुलिस अधीक्षक से दस दिनों के भीतर जवाब मांगा था।

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