
भारत में दहेज एक कुप्रथा है जिसके कारण देश में कई लड़कियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं, दहेज की श्रेणी में क्या चीज़े आती है और क्या नहीं इस पर हो रही लगातार बहस के बाद अब केरल हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाते हुए कहा कि, शादी के वक्त बेटी को दिए जाने वाले उपहार को दहेज की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
बता दें केरल हाईकोर्ट द्वारा एक बयान में कहा गया कि, शादी मे मां-बाप द्वारा बेटी को उसके सुखी जीवन के लिए दिए गए सभी उपहार दहजे निरोधक कानून 1961 के अंतगर्त दहेज की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट की सिंगल बैंच ने एक व्यक्ति की याचिका पर इस फैसले को सुनाया है।