Lok Sabha Election 2024: आचार संहिता लागू होने के बाद इन गतिविधियों पर लग जाएगी रोक, विस्तार से पढ़ें

Lok Sabha Election 2024: आचार संहिता लागू होने के बाद विभिन्न जातियों और समुदायों में घृणा फैलाने वाले सभी गतिविधियों पर पाबंदी लग जाएगी।

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष है। चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद कई ऐसे कार्य हैं जो आप नहीं कर सकेंगे। आज इस लेख में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद किन-किन गतिविधियों पर पाबंदी लग जाएगी।

प्रचार/भाषण पर पाबंदी

  • आचार संहिता लागू होने के बाद विभिन्न जातियों और समुदायों में घृणा फैलाने वाले सभी गतिविधियों पर पाबंदी लग जाएगी।
  • नीतियों और कार्यों की आलोचना कर सकेंगे, लेकिन किसी दल, नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन पर टिप्पणी न करें।
  • मंदिर, मस्जिद या पूजा का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं हो पाएगा।
  • मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना-धमकाना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक रहेगा।
  • मतदान से 48 घंटे बाद चुनाव प्रचार व चुनावी सभा पर रोक लग जाएगा।
  • राजनीतिक दल या किसी उम्मीदवार के घर के सामने धरना प्रदर्शन पर मनाही रहेगी।
  • किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी जमीन, भवन, परिसर की दीवारों पर झंडा, बैनर और पार्टी का नारा लिखने की अनुमति नहीं होगी।
  • राजनीतिक दलों और उम्मीदवार दूसरे दलों और जुलूसों में बाधा नहीं उत्पन्न करें।
  • दूसरे दलों की बैठक या जुलूस के आसपास जुलूस निकालने की मनाही रहेगी।

रैली व बैठक

आचार संहिता लागू होने के बाद रैली निकालने से पहले इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं होगी।

जुलूस निकालने के नियम

जुलूस निकालने से पहले उसके पूरे रूट की जानकारी पुलिस को देनी होगी। उस मार्ग पर पाबंदी नहीं तो नहीं है, इसका पता कर लें। जुलूस से यातायात प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

मतदान के दिन पाबंदी

राजनीतिक दल अधिकृत उम्मीदवार को अपना बिल्ला या पहचान पत्र दें। निर्वाचन में तैनात कर्मचारियों का सहयोग करें। मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर बंद हो जाएगी। कैंप में पोस्टर, झंडा या पार्टी का कोई चिन्ह न हो।

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