Rampur News: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। MP/MLA कोर्ट ने आजम की याचिका खारिज कर दी। अब्दुल्ला ने सात साल की सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।
इसके अलावा कोर्ट ने पड़ोसी से मारपीट के मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और बिलाल खान को राहत देते हुए बरी कर दिया है।