NEET PG 2022: अनिवार्य इंटर्नशिप की डेडलाइन में छूट देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार…

NEET PG 2022 के उम्मीदवारों की एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप की 31 जुलाई तक की सीमा को बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आज याचिका पर हस्तक्षेप करने से मना करते हुए सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय का मामला है। इसमें हस्तेक्षप करके समय आगे बढ़ाया जाता है तो पाठ्यक्रम और शिक्षण कार्यक्रम में समस्या आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना ड्यूटी सभी विशिष्टताओं को कवर नहीं करती है, इस लिए कोविड ड्यूटी को इंटर्नशिप के हिस्से के रूप में अनुमति देना पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ होगी। कट ऑफ का और विस्तार शिक्षा कार्यक्रम को बाधित करेगा।

कोरोना की ड्यूटी की वजह से नीट-पीजी 2022 की एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी नहीं पर पाए उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। याचिका में नीट-पीजी 2022 के उम्मीदवारों से एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप की 31 जुलाई तक की सीमा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा था कि केरल, बिहार और जम्मू कश्मीर में इंटर्नशिप की शुरूआत देर से हुई है जिससे वहां के छात्रों को नीट-पीजी 2022-23 के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होगी। याचिकाकर्ता ने पिछली सुनवाई में कहा था कि परीक्षा मई में है और जून में परिणाम घोषित होंगे कोरोना की ड्यूटी की वजह से इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाये। मेडिकल के पांचवे वर्ष के छात्रों ने कहा कि उनको कोरोना ड्यूटी पर रखा गया था उनकी कोविड ड्यूटी को इंटर्नशिप अवधि के रूप में गिना जाना चहिये।

मामले की सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि राज्यों को कोरोना ड्यूटी पर मेडिकल इंटर्न तैनात करने के लिए अधिकृत किया गया था और हल्के और मध्यम रोहियों की निगरानी के लिए 5 वें वर्ष के छात्रों को तैनात नहीं किया गया था।कुछ राज्यों में कोरोना के बाद इंटर्नशिप शुरू हुई। यूपी में सितंबर, केरल में अगस्त में, बिहार में अक्टूबर में, जम्मू कश्मीर में नवंबर में इंटर्नशिप शुरू हुई ऐसे में इंटर्नशिप की एक साल की अवधि 31 जुलाई तक पूरी नहीं होगी।

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