हाईकोर्ट की अवमानना में फंसी नोएडा CEO रितु माहेश्वरी, अदालत ने लगाईं फटकार, गैर जमानती वारंट जारी…

नोएडा प्राधिकरण के वकील को फटकारते हुए सख्त टिपण्णी की. कोर्ट ने कहा, “जब सुनवाई का समय सुबह 10 बजे का है और आप साढ़े दस बजे की फ्लाईट पकड़ रही है. ये कोर्ट आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं चलता.”

नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु महेश्वरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु महेश्वरी का एक और कारनामा उजागर हो गया है जिसके चलते अब वो हाईकोर्ट की अवमानना में फंस चुकी हैं. रितु महेश्वरी की मुश्किलें अब बढ़ और भी बढ़ सकती हैं क्योंकि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से संबंधित एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रितु को मुआवजा जारी करने का आदेश दिया था.

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी रितु ने प्राधिकरण के अफसरों के साथ मिलभगत करके मुआवजे को अटकाए रखा और इस तरह न्यायलय की अवमानना की. इसके अलावा रितु माहेश्वरी को 4 मई को मामले की सुनवाई में हाजिर रहने का आदेश दिया गया था लेकिन वो नहीं पहुंची. नोएडा प्राधिकरण के वकील रविंद्र श्रीवास्तव ने न्यायालय को बताया, “मैडम साढ़े 10 बजे आएंगी.”

इस दलील पर कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के वकील को फटकारते हुए सख्त टिपण्णी की. कोर्ट ने कहा, “जब सुनवाई का समय सुबह 10 बजे का है और आप साढ़े दस बजे की फ्लाईट पकड़ रही है. ये कोर्ट आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं चलता.” अदालत ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण कि सीईओ (CEO) का यह कृत्य न्यायालयी अवमानना के दायरे में आता है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तब आदेश किया कि पुलिस रितु महेश्वरी को गिरफ्तार करे और 13 मई को पुलिस कस्टडी में रितु महेश्वरी को अदालत के सामने पेश किया जाए.

हालाकिं, ताजा अपडेट के मुताबिक रितु माहेश्वरी के इस काम से सरकार की साख को धक्का लगा है. चूंकि मामला भ्रष्टाचार का है इसलिए, ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अपनी किरकिरी से बचने और रितु महेश्वरी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. बता दें कि भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजे से संबंधित भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया था जिसमें न्यायलय के आदेश के बावजूद भी रितू माहेश्वरी ने ‘अज्ञात कारणों’ से किसान का मुआवजा लटकाए रखा और किसान को मुआवजा नहीं दिया गया.

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