पटना : 2013 में पीएम मोदी की रैली में हुए धमाकों के आरोपियों पर आया फैसला, NIA कोर्ट से 9 आरोपी दोषी करार

एनआईए ने पटना गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में कुल 10 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की थी जिसमें बुधवार को फैसला आया। कोर्ट ने इस मामले में 9 लोगों को दोषी करार दिया है जबकि फखरूद्दीन नाम के एक आरोपी को रिहा कर दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ साल 2014 में आरोप पात्र दायर किया गया था।

साल 2013 में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर को पीएम मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने मामले की सुनवाई पूर्ण कर लिया है। एनआईए ने इस पुरे मामले में कुल 10 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है जिसमें बुधवार को फैसला आया। कोर्ट ने इस मामले में 9 लोगों को दोषी करार दिया है। आरोपियों में उमर सिद्धकी, इम्तियाज अंसारी, नवाज अंसारी, हैदर अली, मुजमुल्लाह, इफ्तेखार आलम, अजहर कुरैशी, फिरोज असलम, अहमद हुसैन के नाम शामिल हैं। एनआईए द्वारा दर्ज मुकदमे में नामित एक आरोपी फखरूद्दीन को कोर्ट ने रिहा कर दिया है।

दरअसल, पटना के गांधी मैदान में साल 2013 के 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली का आयोजन हुआ था। इस रैली के दौरान कई ब्लास्ट हुए थे जिसमें भगदड़ मच गयी थी। पीएम मोदी की हुंकार रैली में हुए इन ब्लास्ट से पहले पटना रेलवे स्टेशन पर भी धमाका हुआ था। पटना में हुए इन सिलसिलेवार धमाकों में कुल 84 लोग घायल हो गए थे और 6 लोगों की मौत भी हो गयी थी। रैली के दौरान कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे लेकिन वो सब सुरक्षित रहें।

पटना में हुए इन धमाकों के बाद मामले की जांच एनआईए ने शुरू की और साल 2014 में 21 अगस्त को कुल 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। इस आरोप पत्र में मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, नोमान अंसारी, तौफिक अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली और मो. फखरुद्दीन नाम शामिल थे। इनको गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी और बुधवार को शेष 10 आरोपियों में से 9 को दोषी करार दिया गया जबकि एक आरोपी को रिहा कर दिया गया है।

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