
उत्तर प्रदेश पुलिस में अनुशासन बनाए रखने और महकमे की छवि को बेदाग रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी का सख्ती से पालन कराने के लिए नए और कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी वर्ष 2023 में बनाई गई थी, जिसका उल्लंघन करने वालों पर अब सीधे गाज गिरेगी।
उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
नए निर्देशों के मुताबिक सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों और ट्रेनी (प्रशिक्षुओं) के खिलाफ तत्काल प्रभाव से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि ड्यूटी के दौरान या वर्दी में आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो रील डालने वाले पुलिसकर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
अनुशासनहीनता से धूमिल हो रही पुलिस की छवि
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की ओर से जारी इन निर्देशों में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा की जा रही अनुशासनहीनता से यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी सार्वजनिक छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। इस आदेश के तहत अब ऐसे मामलों में की गई किसी भी विभागीय कार्रवाई की पूरी जानकारी सीधे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को देनी होगी।
आपत्तिजनक पोस्ट का रिकॉर्ड रहेगा सुरक्षित
भविष्य में कानूनी और विभागीय कार्रवाई को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आरोपी पुलिसकर्मियों की आपत्तिजनक पोस्ट को उसके ‘यूआरएल’ (URL) समेत पूरी तरह से सुरक्षित रखें। इस कड़े रुख से साफ है कि अब वर्दी की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले पुलिसकर्मियों की खैर नहीं है।









