प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण कुछ दिशानिर्देश जारी किये हैं। 16 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश जिला न्यायालयों पर लागू होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वकीलों, वादकारियों का प्रवेश पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
जिला जज के आदेश से ही हाई कोर्ट में प्रवेश पा सकेंगे वादकारी
कोरोना के खराब होते हालात के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वकीलों, वादकारियों का प्रवेश पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जिला जज के आदेश पर किसी आवश्यक व महत्वपूर्ण केस में ही वादकारी कोर्ट में प्रवेश पा सकेंगे।
हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं…
1.50% न्यायिक अधिकारी रोटेशन आधार पर रहेंगे
- वादकारीयों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक
- जिला जज के आदेश से ही किसी आवश्यक व महत्वपूर्ण केस में प्रवेश पा सकेंगे वादकारी