आशियाना बचाने की दुआ हुई कबूल, हजारों घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के 1 सप्ताह के नोटिस पर अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की गयी है।

रिपोर्ट- दिनेश पाण्डेय

हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण के मामले में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की खबर बनभूलपुरा पहुंची तो सुबह से दुआएं कर रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के 1 सप्ताह के नोटिस पर अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की गयी है।

जैसे ही यह खबर गफूर बस्ती और बनभूलपुरा क्षेत्र के हजारों लोगों तक पहुंची तो उन्होंने अल्लाह ताला का धन्यवाद दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनकी जीत की शुरुआत है क्योंकि वह कई दशकों से इस जमीन पर रह रहे हैं और आज रेलवे उसे अपनी बता रहा है।बनभूलपुरा की महिलाएं बुजुर्ग और बच्चे सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान फैसला उनके हक में आने की दुआ मांग रहे थे।

आखिरकार रेलवे अतिक्रमण मामले पर बनभूलपुरा के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिल गई, इस मामले की अगली तारीख 7 फरवरी निर्धारित की गई है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद यहां के लोगों में खुशी का माहौल है, यहां की जनता ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हुए खुशी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत जरूर देगा।

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