RG Kar Doctor Rape-Murder Case: फांसी या उम्र कैद! कोर्ट आज करेगा दोषी संजय रॉय की सजा का ऐलान

संजय रॉय इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में मुख्य आरोपी हैं। उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, धारा 66.

RG Kar Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को शनिवार को कोलकाता की सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी ठहराए जाने के बाद आज, 20 जनवरी को सजा का ऐलान करने की बात की है।

हालांकि, फैसले के दौरान संजय रॉय ने अदालत में यह दावा किया कि उसे फंसाया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि उसे सजा सुनाए जाने से पहले सोमवार को बोलने का मौका मिलेगा। मृतक महिला डॉक्टर के माता-पिता ने दोषी करार दिए जाने पर न्यायाधीश का धन्यवाद किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत में सुनवाई के दौरान अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने सख्त लहजे में सभी को चेतावनी दी और आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की।

इस मामले में पिछले साल अगस्त में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर जांच की और सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया।

संजय रॉय इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में मुख्य आरोपी हैं। उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, धारा 66 और धारा 103 (आई) के तहत दोषी ठहराया गया है।

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