
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से 6.41 करोड़ रुपये के हर्जाना वसूली के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह राहत मोहम्मद तनवीर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दी गई है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने की। सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य सरकार को इस पूरे घटनाक्रम और वसूली नोटिस के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 12 अक्टूबर तय की है।
सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बने इस ढांचे को हटाए जाने और उसके बाद जारी किए गए भारी-भरकम हर्जाना नोटिस को लेकर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत के इस फैसले से याचिकाकर्ता पक्ष को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।









