
समाजवादी पार्टी के विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गयी हैं। बुधवार को MP/MLA कोर्ट ने आज़म खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म दोनों लोगों को 14 साल पुराने हरिद्वार हाईवे जाम मामले में 2-2 साल की सजा सुनाई हैं।
उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा से विधायक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को 14 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाये जाने के बाद उनकी विधायकी की मान्यता रद्द कर दी गई हैं। गौरतलब हैं कि इससे पहले आज़म खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी हैं। जिसके बाद रामपुर में हुए उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की थी।
बतादें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सांसद या विधायक को 2 साल या इससे अधिक की सजा होने पर उनकी सदस्यता स्वत: रद्द हो जाएगी। अब्दुल्ला काे मुरादाबाद के MP-MLA कोर्ट के द्वारा 2 साल की जेल और 3 हजार रुपए के जुर्माना देने की सजा सुनाई हैं। डीएम की तरफ से अब्दुल्ला को मुरादाबाद कोर्ट से सजा होने की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से स्वार सीट को रिक्त घोषित किया गया है।