आज़म खान की ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, यूपी सरकार ने कहा आज़म आदतन अपराधी, भूमाफिया

आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आजम खान भू माफिया हैं और आदतन अपराधी है। पूछताछ करने गए जांच अधिकारी को भी आजम खान ने धमकी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप यह नहीं कर सकते एक मामले में ज़मानत मिलते ही दूसरे मामले में जेल भेज दें।

सुप्रीम कोर्ट ने आज आजम खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने आदम खान की जमानत का विरोध किया और कहा कि आजम खान ने एसडीएम को धमकी दी थी कहा था कि मेरी सरकार आने दो फिर जिस एसडीएम ने मेरे खिलाफ शिकायत की है उसको देख लूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आज़म खान आदतन अपराधी है, इनपर गंभीर मामले दर्ज है, तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है। यूपी सरकार ने कहा कि आज़म खान ज़मीन पर कब्ज़ा करते है, भूमाफिया है, आज़म खान पर कई शिकायतें दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या इन मामलों में उनको ज़मानत मिली है। यूपी सरकार ने कहा आज़म को कुछ मामलों में ज़मानत मिली है लेकिन यह आज़म खान की ज़मानत का आधार नहीं होना चहिये।

आज़म खान के कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान का उस स्कूल से कुछ लेना देना नहीं है, वह उस स्कूल को नहीं चलते है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में एक ही शिकायतकर्ता ने पूरक शिकायत की है आगे की जांच के लिए एक ओर से मंजूरी भी नहीं ली गई। आजम खान के वकील ने दावा किया कि एक पत्र है जिससे साफ है कि याचिकाकर्ता की हिरासत में एक रबर स्टैंप के लिए जरूरी है अब यहां अगर कह रहे हैं कि उनको धमकियां दी गई हैं राज्य सरकार अपनी मनमानी और बर्बरता करती रहेगी मैं यहां पर जमानत के लिए आया हूं वह मुझे गिरफ्तार करने के लिए एक और मामला दर्ज कर सकते हैं लेकिन मामले दर्ज करना जारी नहीं रख सकते हैं

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि आजम खान किया था केवल सहानुभूति के लिए दायर की गई है नया मामला फर्जी दस्तावेज से स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का है केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का भी मामला है। यूपी सरकार ने बताया कि 2020 में मामले में FIR दर्ज हुई थी 2022 में आज़म खान का नाम जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आज़म खान ने नाम जोड़ने के लिए शिकरत ने दो साल का समय क्यों लगया। आज़म खान के वकील सिब्बल ने कहा FIR तब दर्ज हुई जब आज़म जेल में थे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा आज़म खान ने केस में अधिकारी को धमकी दिया है, जब उनका बयान दर्ज करने एक अधिकार गया तो आज़म खान ने अधिकारी को धमकी दिया। यूपी सरकार ने कोर्ट को धमकी के बारे में बताते हुए कहा किआज़म खान ने कहा था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, मेरी सरकार आएगी तो एक एक का बदला लूंगा, और तुम्हे भी इस जेल में आना होगा, मेरी सरकार आने दो देखो क्या हाल करता हूँ, जिस SDM ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया उसको छोडूंगा नहीं मेरी सरकार आने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धमकी नहीं है यह तो नेता रोज़ कहते हैं।

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