श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द दिया।
दिल्ली- मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे के आदेश का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) January 16, 2024
➡मथुरा शाही ईदगाह का होना था कमिश्नर सर्वे
➡इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया था
➡सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाया
➡मुस्लिम पक्ष की याचिका… pic.twitter.com/ZJiSPJMece
इससे पहले 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे कराने वाले आदेश को रद्द करते हुए कमिश्नर सर्वे पर रोक लगा दिया।
वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 23 जनवरी को फिर सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्वे नहीं होगा और हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर भी रोक लगाई।