
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर पेंच फंसता नजर आ रहे हैं। फिर से नगर निकाय आरक्षण का मामला कोर्ट में हैं। हाईकोर्ट में फिर से एक बार इस पर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट में डायर की गयी एक याचिका के पर सुनवाई करने के लिए प्रदेश की सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया गया हैं।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया हैं कि नगर निकाय चुनाव के लिए बनाई गई उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को पेश किया जाये। इससे पहले निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजन रॉय और मनीष कुमार की बेंच ने सुनवाई की, हाईकोर्ट ने आरक्षण का पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।
बता दें, यूपी निकाय चुनाव को लेकर मंत्री एक शर्मा ने आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा था कि राज्य सरकार से आरक्षण की अंतिम सूचना मिलते ही नगर निकाय सामान्य निर्वाचन कराने की अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने कहा, ‘प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण की अंतिम सूचना प्राप्त होने के बाद प्रदेश के नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।