इस निर्वाचन आयोग की एक शानदार पहल बुजुर्गों और गंभीर बीमारों में सकारात्मक चर्चा का कारण बनी हुई है। दरअसल वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बार लोगों में निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों, गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों, कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वोट उनके घर मे ही डलवाने की विशेष व्यवस्था की है। इसके लिए पूरा खाका तैयार कर सभी जिलानिर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के इस कदम को यहां वरिष्ठ जनों ने स्वागत योग्य बताते हुए शानदार भी कहा है। वरिष्ठ जनों का मानना है, इससे अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत तो बढ़ेगा ही साथ ही मतदान को लेकर जागरूकता भी बढ़ेगा।
चुनाव आयोग ने गंभीर बीमारी से ग्रस्त, कोरोना पॉजिटिव और मतदान केंद्रों पर पहुंचने में असहज 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को घर पर ही मतदान के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे लोगों के घर मतदान प्रक्रिया में लगे कर्मी जाएंगे और निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए प्रारूप, और नियमों से मतदान कराएंगे।
आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि मतदान की पारदर्शिता निर्वाचन आयोग की गुप्त मतदान की मंसा हर हाल में कायम रहे। निर्वाचन आयोग के इस कदम का सभी ने स्वागत किया है। माना जा रहा है कि अभी तक मतदान केंद्र पर न पहुंच पाने वाले लोग मतदान से वंचित रह जाते थे। इस कदम से मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। वृद्धों ने इसे बहुत ही उपयोगी कदम माना है। इस कदम से लाभ पाने वाले वृद्ध जानो ने कहा है कि यह सहूलियत वृद्धों के लिए बहुत बड़ी है वह मतदान में जरूर भाग लेंगे।
वहीं इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में तीन ऐसी कैटेगरी लोगो के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है सीनियर सिटीजन जो 80 वर्ष से अधिक आयु के है, दूसरा जो हमारे पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स है, तीसरे जो कोविड़ केसेस से प्रभावित है। उनके लिए पोस्टल बैलेट पेपर की ये व्यवस्था की गई है। इन लोगो के लिए ही केवल 12 डी फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे।
12 डी फॉर्म भरकर जिन लोगो के द्वारा दिया जाएगा या जो लोग पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने के लिए इछुक होंगे वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करेंगे और इसके पश्चात निर्धारित तिथि पर 12 डी जिन्ह लोगो ने जमा किया है उनको वोट डलवाने के लिए फिर हमारी टीम जाएंगी। जो माननीय आयोग के निर्देश हैं उसके फॉर्म को बाकायदा गोपनीय बनाए रखते हुए वोटिंग उनसे कराई जाएंगी। लेकिन 12 डी फॉर्म देने का तत्पर कदापि नहीं होगा कि उनको आने की सुविधा समाप्त कर दी गई है जो लोग 12 डी फॉर्म देने के बाद जो सम्मिट करेंगे पोस्टल बैलट पेपर सुविधा उन्हीं की होगी। जो लोग सब्मिट ना करके सीधे पोलिंग स्टेशन आना चाहेंगे उनको भी ये सुविधा रहेगी।