Uttar Pradesh: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया हैं.. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फ़ैसले में दखल देने का कोई मतलब नहीं बनता. वही इस पर 4 नवंबर को अगली सुनवाई का आदेश जारी किया हैं.
क्या है मामला?
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2023 को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को सुनवाई योग्य माना था. जिसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन पर स्वामित्व का दावा करने वाले हिंदू पक्षकारों द्वारा दायर 16 मुकदमों को सुना. लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पांच आपत्तियों को खारिज कर दिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि हाईकोर्ट ने उपासना स्थल अधिनियम 1991, परिसीमा अधिनियम, और वक्फ एक्ट के प्रावधानों को नजरअंदाज कर दिया है।