Uttarakhand: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- बर्खास्त होंगे उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के 228 कर्मचारी

उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है। पूर्व में एकलपीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी।

देहरादून. उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है। पूर्व में एकलपीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को आज खंडपीठ में चुनौती दी गयी। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है।

हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया

विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद विधानसभा अध्यक्ष विद्युत खंडूरी ने एसआईटी गठन कर विधानसभा से 228 पद निरस्त कर दिए थे , जिसके बाद नौकरी से निकाले गए लोगों ने नैनीताल हाई कोर्ट जाने का फैसला किया जब हाईकोर्ट के संज्ञान में या मामला आया तो न्यायालय ने इन सभी 228 पदों पर एक बार फिर से नियुक्ति देने का फैसला सुनाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सिंगल बेंच से हटकर इस मामले को डबल बेंच कोर्ट में ले जाने का फैसला किया जहां अब विधानसभा अध्यक्ष के पहले फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है।

विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी साफ तौर पर कहा है कि तदर्थ नियुक्तियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि वह लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी करते हैं तो भी सरकार का यह फैसला अटल रहने वाला है।

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