लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में आज आएगा फैसला, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मामले में हैं आरोपी

लखीमपुर खीरी का प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच आज फैसला सुनाएगा. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ सरकार की अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा.

लखनऊ; लखीमपुर खीरी का प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच आज फैसला सुनाएगा. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ सरकार की अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा. बीती 21 फरवरी को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था. वहीं, 10 नवंबर 2022 को हुई सुनवाई के बाद भी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. सुनवाई करने वाली बेंच ने कुछ बिंदुओं को और स्पष्ट करने के लिए दोबारा सुनवाई की थी.

दरअसल, पंचायत चुनाव को लेकर टेनी का प्रभात से चल विवाद चल रहा था. सरकार द्वारा मामला दर्ज कराकर अजय मिश्रा टेनी पर आरोप लगाया गया था कि प्रभात को टेनी और दूसरे आरोपी सुभाष मामा ने गोली मारी थी. घटना के चश्मदीद गवाह भी थे जिनकी गवाही को ट्रायल कोर्ट ने नजरअंदाज किया था. बचाव पक्ष का कहना है कि कथित चश्मदीद की गवाही को ट्रायल कोर्ट ने भरोसे के लायक नहीं माना था. जहां घटना हुई थी वहीं पर एक दुकान में चश्मदीद काम करता था.

बचाव पक्ष के अनुसार जिस दिन घटना हुई थी, उस दिन वह दुकान खुली ही नहीं थी. बचाव पक्ष ने चश्मदीद की मौके पर मौजूदगी को संदिग्ध माना गया था. बचाव पक्ष के अनुसार अजय मिश्र टेनी को बरी करने का ट्रॉयल कोर्ट का फैसला उचित था. वर्ष 2000 में लखीमपुर खीरी में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या हुई थी. प्रभात समाजवादी पार्टी की यूथ विंग का सदस्य था जबकि टेनी भाजपा से जुड़े थे. एफआईआर में अजय मिश्र टेनी को भी आरोपी बनाया गया था. ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 2004 में टेनी को बरी कर दिया था. ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2004 में ही राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी.

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