केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिलेगी जमानत

दिल्ली High court ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। ED की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए विवादित आदेश पर रोक लगा दी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को मनीलॉड्रिंग केस में हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली High court ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। ED की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए विवादित आदेश पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने कहा ” इस अदालत ने फैसला किया है कि अवकाश न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और ईडी के कथनों की उचित सराहना नहीं की। तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है और विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जाती है।”

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