लखनऊ से अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मामले में उमर गौतम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ-साथ मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 आरोपियों को उम्रकैद और 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि NIA-ATS स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है।
बीते 20 जून 2021 को धर्मांतरण का केस दर्ज हुआ था। जिसमें आज मन्नू यादव और राहुल भोला, मो.सलीम,कुणाल अशोक को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक NIA-ATS कोर्ट के जज विवेकानंद त्रिपाठी ने मामले पर सुनवाई कल ही पूरी कर ली थी। सभी को बीते मंगलवार को ही दोषी भी करार दिया जा चुका था। लेकिन आज भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं 417, 120b, 153a, 153b, 295a और अवैध धर्मांतरण कानून की धारा 3, 4, और 5 के अंतर्गत सजा सुनाई गई।