
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक को हटा दिया गया है। अब शेल्टर होम में भेजे गए कुत्तों को छोड़ने की अनुमति होगी, लेकिन यह केवल तब होगा जब उनका नसबंदी और स्वास्थ्य परीक्षण पूरा हो चुका हो।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बीमार या गंभीर रूप से घायल कुत्तों को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना देने पर भी बैन रहेगा। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में नोटिस जारी किया है ताकि उन्हें इस फैसले की जानकारी मिल सके और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित हो।
कोर्ट ने यह फैसला जानवरों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे पहले आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के बाद कई बार वापस छोड़ने की अनुमति पर विवाद चलता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुत्तों की सुरक्षा के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा और स्वच्छता भी बनी रहे.









