
देश के करदाताओं के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। टैक्सपेयर्स की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। विशेष रूप से उन करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है, जो असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आते हैं।
CBDT की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब ऐसे करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। इसके साथ ही, रिटर्न दाखिल करने से पहले जरूरी मानी जाने वाली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की ‘निर्दिष्ट तिथि’ को भी संशोधित कर दिया गया है, जो अब 21 अक्टूबर 2026 तय की गई है।
अक्सर वित्तीय वर्ष के इस दौर में ऑडिट और दस्तावेजों को तैयार करने में कारोबारियों और प्रोफेशनल्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंतिम तारीख नजदीक होने के कारण टैक्स पोर्टल पर भी भारी दबाव देखने को मिलता था। इस डेडलाइन के बढ़ने से करदाताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) और टैक्स कंसलटेंट्स को अपने कागजात और रिटर्न को सही तरीके से तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।
सरकार के इस कदम से उन सभी व्यापारियों और संस्थाओं ने राहत की सांस ली है जो कड़े अनुपालन और ऑडिट प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बढ़ी हुई समय-सीमा के चलते अधिक से अधिक लोग बिना किसी अंतिम समय की हड़बड़ाहट के अपना रिटर्न समय पर पूरा कर सकेंगे।









