
पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने शुक्रवार को मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद को दो अलग-अलग मामलों में 31 साल कैद की सजा सुनाई। वैश्विक आतंकवादी पर कुल 340,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने हाफिज सईद द्वारा बनाई गई एक मस्जिद और मदरसा सहित उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। एक मामले में सईद को साढ़े 16 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरे मामले में उसे साढ़े 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सईद 2019 से गिरफ्तार है और उसके खिलाफ अब तक सात मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
बता दे कि साल 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद ही था। उसके ही संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।









