नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 1988 रोडरेज मामले में सिद्धू को एक साल की सजा

रोडरेज मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बदलते हुए पंजाब कांगेस के पूर्व अध्यक्ष रहें नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। बता दे कि इससे पहले इसी मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू पर 1 हजार रूपय का जुर्माना लगाकार उन्हें छोड़ दिया था।

रोडरेज मामले  को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बदलते हुए पंजाब कांगेस के पूर्व अध्यक्ष रहें नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। बता दे कि इससे पहले इसी मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू पर 1 हजार रूपय का जुर्माना लगाकार उन्हें छोड़ दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल की सजा सुनाई।  2018 में, शीर्ष अदालत ने क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था, शीर्ष अदालत ने अपने 15 मई, 2018 के आदेश की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर विचार करने के बाद आज यह आदेश दिया है

बता दे कि 27 दिसम्बर 1988 को सिद्धू और उनके एक दोस्त की गुरनाम सिंह नाम के एक बुजुर्ग से कार पार्किंग को लेकर लड़ाई हो गई थी। और इस लड़ाई में गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। जिसके बाद इस मामलें को लेकर सिद्धू  और उनके दोस्त पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था। दरअसह लड़ाई के दौरान  सिद्धू ने गुरनाम को गिरा दिया जिसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई।

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