गाजीपुर. गैंगस्टर एक्ट मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। मामले में सहयोगी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा हुई है।
गैंगस्टर एक्ट मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान हुआ है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 1996 में गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है।
मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह के खिलाफ 1996 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि सजा के वक्त मुख्तार अंसारी कोर्ट में मौजूद नहीं थे। मुख्तार अंसारी को ईडी की कस्टडी में होने के कारण प्रयागराज के ईडी दफ्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे।