राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आबकारी नीति मामले में मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन की चुनौती याचिका खारिज कर दिया। जिसके बाद सत्र अदाकत ने केजरीवाल को शनिवार यानी 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। बता दें, मजिस्ट्रेट ने प्रवर्तन निदेशालय के तरफ से दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ नोटिस के बावजूद पेश न होने पर समन जारी किया था।
दरअसल, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने कल यानी शुक्रवार को केजरीवाल की याचिका पर नया आदेश पारित किया। आदेश में मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
ईडी द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायत मामलों में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को समन जारी किया था। जानकारी के अनुसार उन्हें पहला समन 7 फरवरी को जारी किया गया था, जिसके बाद दूसरी शिकायत पर 7 मार्च को उनके खिलाफ समन जारी किया गया था। आज इन दोनों ही मामलों पर एसीएमएम अदालत में सुनवाई होनी है।
बता दें, इसके चलते कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोत्तरी की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली कोर्ट के आसपास के कई रूटों के लिए डायवर्जन चार्ट जारी किया है। साथ ही उन्होंने उन रास्तों पर आने वाले लोगों को समय लेकर आने की सलाह भी दी है। अब अरविंद केजरीवाल अदालत आएंगे या नहीं अभी स्पष्ट नहीं। मगर अरविंद केजरीवाल के सामने दो रास्ते हैं,
- VC के ज़रिए पेश हों क्योंकि दो साल से कम वाली सज़ा के मामले में VC के ज़रिए बेल बॉण्ड भरा जा सकता है
- कोर्ट के सामने फिजिकली पेश हों केजरीवाल