
इलेक्टोरल बॉन्ड पर मामला हर दिन नया मोड़ ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले परे पहले ही सख्त रवैया अपना चूका है। हाल ही में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार लगाते हुए बॉन्ड से जुडी हर जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था। जिसके बाद गुरुवार यानी 21 मार्च को SBI चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर किया है। जिसके तहत उसने बताया है कि अल्फ़ान्यूमेरिक नंबरों सहित इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरण चुनाव आयोग को बता दिए गए हैं।
दरअसल, आज SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर करते हुए बताया है कि, “बैंक ने अब चुनाव आयोग को अल्फ़ान्यूमेरिक नंबरों सहित EB क्रेता का नाम, मूल्यवर्ग और EB की विशिष्ट संख्या, EB भुनाने वाली पार्टी का नाम और पार्टी के बैंक खाते के अंतिम चार अंक सौंप दिए हैं। जिसके बाद बॉन्ड का कोई अन्य विवरण अब बैंक के पास नहीं मौजूद है।
गौरतलब है कि, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसका डाटा ठीक ढंग से चुनाव आयोग को देने का ऐलान किया है। हालांकि ये सुनवाई एक महीने से जारी है। जिसमे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बैंक को लगातार ये निर्देश दिया जा रहा था। हाल ही में कोर्ट ने एसबीआई को फिर फटकार लगाया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान बैंक से पूछा था कि क्या बैंक को कोर्ट का फैसला समझ नहीं आ रहा है?
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा था कि एसबीआई को 21 मार्च को शाम 5 बजे से पहले बॉन्ड से जुड़े तमाम डेटा जारी करने के आदेश दिया था। जिसके मुताबिक, बैंक को बॉन्ड का डाटा चुनाव आयोग को सौंपना था, जो आयोग की साइट पर पब्लिश किया जाएगा, ताकि उन्हें आसानी से सभी लोगों द्वारा एक्सेस किया जा सके।









