ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई याजिका को लेकर अब न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दे कि जुबैर ने अपनी इस याजिका में 2018 के एक मामले को लेकर पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती दी थी।
बता दे कि सोमवार को ऑल्ट न्यूज (AltNews) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर बड़ी कानूनी कार्रवाई हुई. दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. इन्ही आरोपों के आलोक में मोहम्मद जुबैर पर आईपीसी की धारा 153A/295A के तहत केस दर्ज किया गया है.
दरअसल, बीते कुछ हफ्तों पहले मुहम्मद जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के तहत एक FIR दर्ज की गई थी. इसी मामले में पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था. मुहम्मद जुबैर पुलिस की जांच में शामिल हुए और रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के बाद, उन्हें सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया।