Alt न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को मिली जमानत,कोर्ट बोला- शिकायकर्ता को नहीं ढूंढ पाई पुलिस

दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने आज ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत दे दी। जुबैर को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस आजतक उस व्यक्ति को तलाश नहीं कर पायी जिस व्यक्ति की भावना जुबैर के ट्वीट से आहत हुई थी, जिसने शिकायत किया था।

दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने आज ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत दे दी। जुबैर को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस आजतक उस व्यक्ति को तलाश नहीं कर पायी जिस व्यक्ति की भावना जुबैर के ट्वीट से आहत हुई थी, जिसने शिकायत किया था।

कोर्ट ने आगे कहा कि उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया साबित होता है कि FCRA का उल्लंघन नहीं हुआ है। जुबैर को जमानत देते हुए जज ने कहा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे सहिष्णु धर्म है और इसको मानने वाले भी सहिष्णु होते हैं जज ने आदेश में कहा कि हिंदू तो इतने सहिष्णु होते हैं कि देवी देवताओं के नाम पर गर्व से अपने बच्चों का नाम तक रखते हैं

बता दे कि 27 जून को ऑल्ट न्यूज (AltNews) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर बड़ी कानूनी कार्रवाई हुई. दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. इन्ही आरोपों के आलोक में मोहम्मद जुबैर पर आईपीसी की धारा 153A/295A के तहत केस दर्ज किया गया है.

दरअसल, बीते कुछ हफ्तों पहले मुहम्मद जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के तहत एक FIR दर्ज की गई थी. इसी मामले में पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था. मुहम्मद जुबैर पुलिस की जांच में शामिल हुए और रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के बाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

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