कुतुबमीनार की मस्जिद में नामज़ पर बैन का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। ASI द्वारा15 मई को नामज़ पढ़ने पर बैन लगाने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट से मामले की मेंशनिंग करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया।
याचिकाकर्ता के वकील ने मेंशन करते हुए कहा कि ASI ने दिल्ली के कुतुबमीनार में स्तिथ मुगल मस्जिद में नामज़ पढ़ने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। वकील ने कहा कि मस्जिद में रोज़ नामज़ पढ़ी जा रही थी वह वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, अचानक से15 मई को ASI ने मस्जिद में नामज़ पढ़ने से रोक लगा दी। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका पर अवकाशकालीन पीठ से ही सुनवाई की मांग की।
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने को कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम आज सुनवाई के लिए याचिका को लिस्ट नहीं कर सकते है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह इतना अर्जेंट मामला नहीं है जिसपर तत्काल सुनवाई की जाए। अगर आप गर्मी की छुट्टी में अवकाशकालीन पीठ के सामने मामले की सुनवाई चाहते है तो रजिस्ट्रार के सामने मेंशनिंग करने को कहा।
ASI के अनुसार कुतुबमीनार की मस्जिद में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी रोक लगाई गई थी। क्योंकि नमाज़ियों के पास ऑर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नामज़ पढ़ने से सम्बंधित कोई अनुमति पत्र नहीं था। लेकिन 2016 में मस्जिद में दुबारा नामज़ शुरू हुई। पहले 4-5 लोग ही नमाज़ पढ़ते थे लेकिन बाद में यह संख्या 40-50 हो गई।