बाहुबली धनंजय सिंह को मिली जमानत; फिर भीं क्यों नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, यहां जानें वजह…

पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने दो अप्रैल 2022 को अपहरण और रंगदारी से जुड़े आरोप तय किए थे।

पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।  शनिवार यानी 27 अप्रैल को जेल में बंद बाहुबली के मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी है।  हालांकि, कोर्ट ने उनकी सात साल की सजा को बरकरार रखा है। जिसके चलते वो अभी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

इसी के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की सजा को रद्द करने की मांग को भी खारिज कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।  

गौरतलब है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने दो अप्रैल 2022 को अपहरण और रंगदारी से जुड़े आरोप तय किए थे। जिसके बाद कम से कम 130 तारीखों की सुनवाई के बाद पांच मार्च 2023 को दोनों को दोषी पाया गया। फिर छह मार्च 2024 को उन्हें कोर्ट के तरफ से सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अब पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने खुद को मिले इसी सजा के खिलाफ पिछले महीने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत के लिए मांग उठाई थी। उनकी इसी अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीते गुरुवार को चली सुनवाई पूरी हो गई थी।

इस मामले पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज यानी शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। 

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