तोशखाना मामले में इमरान खान को लगा बड़ा झटका, पाक SC ने याचिका की खारिज

तोशखाना मामले में बड़ा झटका लगा है. बता दें कि तोशखाना मामले में इमरान खान की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

डिजिटल डेस्क- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार को तोशखाना मामले में बड़ा झटका लगा है. बता दें कि तोशखाना मामले में इमरान खान की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

तोशखाना मामले में याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में किसी मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाला आवेदन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चल रहा है.

कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि निचली अदालत में और आईएचसी कानून के मुताबिक फैसला लेंगे.

पूरा तोशखाना मामला ?

इमरान खान पर साल 2018 से 2022 के बीच सरकारी उपहारों को बेचने का आरोप है. दो विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त हुए थे.मिलने वाले उपहारों की कीमत अमेरिकी डॉलर में बहुत ज्यादा थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि 70 साल के इमरान खान द्वारा अन्य याचिकाओं को प्रभावित नहीं करेगा. खान पर 2018 से 22 के बीच अपने कार्यालय के दौरान स्टेट डिपॉजिटरी यानी की तोशखाना में रखे उपहारों को सस्ते दामों में खरीदने और महंगे दामों में बेचने का आरोप है. ये उपहार उन्हें विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे.

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