पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संसद भंग का फैसला असंवैधानिक, अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अप्रैल को होगी वोटिंग

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल एसेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने और राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने को लेकर बड़ा फैसला लिया। और कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था। 5 जजों ने यह फैसला एकमत से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव रद्द करना असंवैधानिक था। जिसके बाद इमरान खान को अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा।

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल एसेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने और राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने को लेकर बड़ा फैसला लिया। और कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था। 5 जजों ने यह फैसला एकमत से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव रद्द करना असंवैधानिक था। जिसके बाद इमरान खान को अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा।

और 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली भी बहाल हो गई। आपको बता दे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाग्य का फैसला रविवार को नेशनल असेंबली में होना था। क्योंकि संयुक्त विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और राष्ट्रपति ने 25 अप्रैल तक पाक नेशनल असेंबली को भी स्थगित कर दिया।

जिसके बाद पाकिस्तान की संसद में भारी हंगामा शुरू हो गया। पाक संसद में भारी हंगामा और जारी बवाल के चलते पाक संसद के स्पीकर कुर्सी छोड़कर भाग गये। जिसके कुछ देर बाद विपक्षी नेताओं ने शाहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुना और आयाज सादिक को स्पीकर बना दिया।  वहीं अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था।

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