सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय की जमीन पर प्रशासन को कब्जा छोडंने का निर्देश दिया है.
रामपुर जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह जौहर विश्वविद्यालय के आस पास से अपना कब्जा हटा ले। जिला प्रशासन से जौहर यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा छोड़ने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जमानत की लगाई शर्तों पर नाराजगी जताते हुए रद्द कर दिया।
आपको बता दें कि आजम खान पर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन हडपने का आरोप लगाया गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले आजम खान को 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी थी।