कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और CBI को जारी किया नोटिस

गोरखपुर मे व्यवसायी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट मामले में 12 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने आज मामले की सुनवाई की।

रिपोर्ट – अवैस उस्मानी

गोरखपुर मे व्यवसायी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट मामले में 12 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नागरत्ना की पीठ ने आज मामले की सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान मनीष गुप्ता की पत्नी के वकील ने कहा मामले की CBI जांच कराई जानी चहिए साथ ही मामले में ट्रायल को यूपी के बाहर ट्रांसफर किया जाना चहिये। इसपर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था मामले की CBI जांच कराई जाएगी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने CBI से मामले में जांच का अनुरोध किया है लेकिन CBI ने अभी तक इसपर मंजूरी नहीं दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की तरफ से मामले की जल्द सुनवाई की मांग भी की गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली की छुट्टी के बाद पहले शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की।

दरअसल, गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या का माममें में मनीष गुप्ता की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। याचिका में कहा यूपी पुलिस की एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही आरोपियों को बचाने की कोशिश किया है। याचिका में कहा पुलिस ने पहले इसे दुर्घटना बताया और फिर मामले में 48 घंटे बाद FIR दर्ज की लिहाजा मामले की जांच CBI को सौंपी जाए। मामले के ट्रायल को दिल्ली की CBI कोर्ट ट्रांसफर किया जाए।

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