
लखनऊ-लव जिहाद को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है. आपको बता दें कि यूपी में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 केस दर्ज है.
धर्मांतरण कानून के तहत अबतक 833 से ज्यादा अरेस्टिंग हुई है. 185 पीड़ितों ने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूली है.नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में 65 मामले दर्ज है.
जानकारी के अनुसार बरेली जिले में अबतक सबसे अधिक मामले दर्ज हुए है. दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है.27 नवंबर 2020 से प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू है.
दोषी पाए जाने व्यक्ति को कानून के तहत 10 साल की सजा होगी. शादी का उद्देश्य अगर धर्म परिवर्तन होगा तो शादी अवैध करार दी जाएगी.
SC/ST के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा.जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 5 साल की सजा होगी. जुर्माने की राशि भी 15 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई.