कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला जेल से होंगे रिहा, जानें किस मामले में हुई थी सजा!

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला जेल से रिहा होंगे. पटियाला की सड़कों पर नवजोत सिंह सिद्धू के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने बैनर और होर्डिंग लगवाए हैं. नवजोत सिंह सिद्धू की एक साल की सजा पूरी होने में लगभग दो महीने से भी कम का समय बचा है. सिद्धू आज शनिवार को पटियाला सेंट्रल जेल से रिहा होंगे. पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी थी.

पटियाला:- कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला जेल से रिहा होंगे. पटियाला की सड़कों पर नवजोत सिंह सिद्धू के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने बैनर और होर्डिंग लगवाए हैं. नवजोत सिंह सिद्धू की एक साल की सजा पूरी होने में लगभग दो महीने से भी कम का समय बचा है. सिद्धू आज शनिवार को पटियाला सेंट्रल जेल से रिहा होंगे. पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी थी.

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को रोड रेज के मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी. कह जा रहा है कि जेल से रिहा होने के बाद सिद्धू मीडिया से बात करेंगे. गौरतलब है कि ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ योजना के तहत रिहाई के पात्र करीब 50 अन्य कैदियों के अलावा सिद्धू की जल्द रिहाई की फाइल जेल विभाग ने जनवरी में पेश की गई थी. कथित तौर पर तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा इसका खंडन किया गया था.

किस मामले में सिद्धू को हुई थी सजा

27 दिसंबर 1988 को सिद्धू और उनके मित्र रूपिंदर सिंह संधू पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था. दरअसल सिद्धू अपने मित्र रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट गए थे. यहां कार पार्किंग को लेकर सिद्धू की 65 वर्षीय बुजुर्ग गुरनाम सिंह से विवाद हो गया था. इस दौरान मारपीट भी हुई थी. घटना में बुजुर्ग गुरनाम सिंह घायल हो गए थे. उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनकी मौत हो गई थी. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी.

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