
बूलगढ़ी कांड में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी संदीप को धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत दोषी माना है। इसके अतिरिक्त अन्य आरोपी रामू, रवि और लवकुश को वरी करने का आदेश दे दिया गया है। पीड़िता के अधिवक्ता महिपाल सिंंह ने इस फैसले की जानकारी दी हैं।
सीबीआई की चार्जशीट में चारों आरोपी दोषी हैं। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार संदीप लवकुश रवि और रामू पर रेप हत्या का आरोप हैं। उन पर एससी-एसटी एक्ट में भी केस दर्ज हैं। हालाँकि संदीप को मुख्य आरोपी मानते हुए कोर्ट ने अन्य तीन को बरी कर दिया हैं। इस समय चारों आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद हैं। पिछले महीने गुजरात में सभी की ब्रेन मैपिंग हुई थी। आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है।
गौरतलब हैं कि बूलगढ़ी में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद युवती के भाई ने गांव के ही एक सख्स संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मरने पहले युवती ने अपने बयान में रवि, रामू और लवकुश के नाम भी दर्ज कराये गए थे। जिस आधार पर तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। घटना के बाद युवती का इलाज एएमयू के जेएन मेडिकल कालेज में चला। मगर उसे बचाया ही जा सका था।
28 सितंबर को युवती को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कालेज से दिल्ली रेफर किया गया था। जिसके बाद 29 सितम्बर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। युवती की मौत के बाद मामला बहुत तेजी से गरमा गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भाीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद समेत देशभर के कई बड़े नेताओं व कई संगठनों से जुड़े लोग बूलगढ़ी पहुंचे थे।
चप्पे-चप्पे पर तैनात हुई पुलिस
आरोप तय करने के साथ गुरुवार को ही न्यायालय सजा सुना सकता है। सुनवाई और फैसले के चलते पुलिस-प्रशासन पहले से ही अलर्ट था और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां कर ली हैं। आइजी दीपक कुमार ने भी पुलिस के बड़े अधिकारीयों के साथ एक बैठक कर दिशा-निर्देश दिए। साथ क्षेत्र के एसपी देवेश कुमार पांडे ने भी सुरक्षाबलों की कई टीमें को अलग-अलग स्थानों पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं।