ज्ञानवापी मंदिर को लेकर फैसला टला, 11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई !

29 सितंबर को हुए मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन ने कहा था कि हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से परिसर के अंदर दावा किए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग की है...

वाराणसी जिला न्यायालय आज ज्ञानवापी मस्जिद-गौरी श्रृंगार मामले से संबंधित मामले की आज सुनवाई की हैं। कोर्ट ने आज फैसले को टाल दिया हैं। हिन्दू पक्ष के लोगों को आज अदालत से ज्ञानवापी परिसर के अंदर मिली संरचना की कार्बन-डेटिंग के बारे में भी निर्णय लेने की उम्मीद थी। हिंदू पक्ष के द्वारा ‘शिवलिंग’ के रूप में दावा किया जा रहा हैं।

29 सितंबर को हुए मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन ने कहा था कि हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से परिसर के अंदर दावा किए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग की है। हिंदू पक्ष ने अर्घा और उसके आसपास के क्षेत्र की कार्बन डेटिंग की भी मांग की थी।

अदालत ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और उम्मीद है कि वह आज की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाएगी। मई में, हिंदू याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उन्हें ‘वज़ू खाना’ के पास मस्जिद परिसर के अंदर एक ‘शिवलिंग’ मिला है। इस दावे को मुस्लिम पक्ष ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जो वस्तु मिली है वह एक फव्वारा है।

इसके बाद हिंदू वादी की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने 22 सितंबर को अर्जी देकर कार्बन डेटिंग और संरचना की वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने यह तर्क देते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को संरचना को सुरक्षित रखने के लिए कहा था, और कहा कि ऐसी स्थिति में, इसकी जांच करना उचित नहीं हो सकता है।

29 सितंबर को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई को सर्वेक्षण करने और मामले में आगे की कार्यवाही के लिए वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अक्टूबर तय की। हाईकोर्ट ने 30 अगस्त को वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल 2021 के आदेश पर अंतरिम रोक को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था।

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