कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका, गिरफ्तारी से राहत नहीं

ईडी ने कहा, अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे हैं। इसपर कोर्ट ने कहा, लेकिन वह एक पार्टी के मुखिया हैं...

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया है। कोर्ट ने कहा इस वक्त अर्जी पर विचार नहीं हो सकता है।

ईडी ने हाई कोर्ट में कहा कि, हमारे पास समन का अधिकार है। केजरीवाल को जांच में सहयोग करते हुए सवालों का जवाब देना चाहिए। हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसपर ईडी ने कहा, हमने कब कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे। हमने तो पूछताछ के लिए बुलाया था।

ईडी ने कहा, अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे हैं। इसपर कोर्ट ने कहा, लेकिन वह एक पार्टी के मुखिया हैं। ईडी ने कहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह समन का पालन नहीं करेंगे।

ईडी ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश को केजरीवाल से संबंधित फाइल सौंप दी। यह फाइल शराब नीति मामले से जुड़ा हुआ है। ईडी ने कहा यह फाइल सिर्फ कोर्ट ही देखेगी। याचिकाकर्ता को ही दिखाया जाएगा। याचिकाकर्ता को नहीं दिखाया जाएगा।

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